मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 02 अक्टूबर 2026 को प्रदेश में ग्राम सभाओं के चरणबद्ध आयोजन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की सहभागिता से ग्राम विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी तथा शासन की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

ग्राम सभाओं में ‘सबकी योजना सबका विकास 2026’ के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2027-28 का अनुमोदन किया जाएगा तथा रिफॉर्म उत्सव मनाया जाएगा। इसके साथ ही एकल नल-जल योजनाओं के रखरखाव, जल प्रभार, विद्युत बिल भुगतान, सामुदायिक वन संसाधन तथा 0 से 10 हेक्टेयर तक के तालाबों के प्रबंधन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी।

रोजगार, जल संरक्षण और विकसित ग्राम पंचायत पर रहेगा जोर

वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत कार्यदिवस 100 से बढ़ाकर 125 किए जाने, ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत 1.55 करोड़ रिचार्ज संरचनाओं के निर्माण, जनसंवाद 2.0 तथा विकसित ग्राम पंचायत प्लान के संबंध में जानकारी एवं चर्चा की जाएगी।

राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के अंतर्गत वाटरशेड विकास की लागत प्रति हेक्टेयर 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 27 हजार रुपये किए जाने तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा भी ग्राम सभाओं में की जाएगी।

स्व-सहायता समूह और लखपति दीदी योजना पर चर्चा

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी का लक्ष्य 3.5 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ किए जाने, नवीन स्व-सहायता समूहों के गठन तथा ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम गरीबी न्यूनीकरण योजना को शामिल किए जाने पर चर्चा होगी।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ओडीएफ प्लस मॉडल के लिए स्वच्छता शपथ, ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान तथा स्वच्छता सेवा आकलन से संबंधित विषय भी ग्राम सभा के प्रमुख एजेण्डे में शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अपूर्ण एवं निराश्रित आवासों के आवंटन तथा सीएसईबी ब्लॉक से आवास निर्माण को प्रोत्साहित करने के संबंध में भी चर्चा की जाएगी।

खाद्यान्न, राशन कार्ड और भू-अभिलेखों की दी जाएगी जानकारी

खाद्य विभाग से संबंधित विषयों में पांच वर्ष के लिए विस्तारित निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, अनिवार्य बीआईएस हॉलमार्किंग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी।

राजस्व विभाग के अंतर्गत डीआईएलआरएमपी 3.0 के तहत भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा स्वामित्व योजना से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिसंबर 2028 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने तथा डिजिटल निगरानी व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

नए आपराधिक कानूनों और नशा मुक्ति अभियान पर भी होगी चर्चा

ग्राम सभाओं में गृह विभाग द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सहित तीन नए आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर भी जनजागरूकता की जाएगी।

सहकारिता विभाग के अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख समितियों सहित संबंधित संस्थाओं के डिजिटलीकरण एवं नए निकायों के गठन पर चर्चा होगी। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्वच्छता एवं पेयजल, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह मुक्त ग्राम, स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर तथा श्रम विभाग द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एवं बाल एवं बंधुआ श्रम की रोकथाम से संबंधित विषयों पर भी ग्राम सभाओं में चर्चा की जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम सभाओं के आयोजन एवं निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायतों को दिए गए हैं।